Home Loan

EMI Calculator

India's Best Online Property Portal

Complete Property Solution and Related Service

News Blog

 

राज्य सरकार ने मकान के नक्शे की वैधता में किया बदलाव, आवेदन प्रक्रिया हुआ आसान

by 52patti.com Mar 01-2022

शहरी निकायों में बनने वाले किसी भी भवन के नक्शे या उससे जुड़े प्रमाण पत्रों की वैधता को राज्य सरकार ने दो साल बढ़ा दी है. राज्य सरकार ने शहरी निकायों के लिए कैबिनेट से स्वीकृत संशोधित बिल्डिंग बायलॉज में इसका प्रावधान किया है. वर्तमान में वैधता अब तीन साल की जगह पांच साल कर दी गई है। 


हालांकि इससे पहले स्वीकृत नक्शा तीन साल के लिए ही वैध होता था वही अब इसकी वैधता को पांच साल तक कर दी गई है। इसके अलावा 100 से अधिक आवास वाले ऊंचे भवनों के लिए पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति अनिवार्य होगी। बिल्डिंग बायलाज में संशोधन के बाद कई अहम बदलाव हुए हैं।

नए बायलाज में एकीकृत टाउनशिप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो भी 3.0 की जगह 3.5 कर दिया गया है। इससे अपेक्षाकृत कम जगह पर ज्यादा ऊंची इमारतें बनाई जा सकेंगी। बहुमंजिली इमारतों के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 40 प्रतिशत रखा गया है। अब कम जोखिम वाले छोटे भवनों के लिए पार्किंग मानकों को संशोधित कर कम किया गया है।

सर्विस एरिया के आधार पर पार्किंग की गणना

संशोधित बिल्डिंग बायलॉज (Building Bylaws) में भवन में पार्किंग की गणना बिल्ट अप एरिया नहीं बल्कि सर्विस एरिया(बिल्ट अप एरिया का अधिकतम 15 फीसदी तक) के आधार पर होगी। अब बिल्ट अप एरिया से घटा कर बचे हुए एरिया के आधार पर शॉपिंग मॉल-मल्टीप्लेक्स के लिए 35 फीसदी, व्यावसायिक भवन में 30 फीसदी और आवासीय भवन में 25 फीसदी एरिया पार्किंग के लिए तय होगी।

सिंगल विंडो सिस्टम (Single Window System) से भवन क्लियरेंस

संशोधित बिल्डिंग बायलॉज में सिंगल विंडो सिस्टम (Single Window System) के माध्यम से भवन योजनाओं का क्लियरेंस (Building Clearance) दिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके तहत सभी विभागों के समन्वय से फायर, एयरपोर्ट, इन्वायरमेंट आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन, भुगतान, स्थिति की ट्रैकिंग और एनओसी जारी करने का प्रावधान किया जायेगा।