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सरकार ने किरायेदारों के लिए बनाये रेंट एग्रीमेंट के नए नियम

by 52patti.com Apr 01-2022

वर्ष 2022-2023 के बजट को पेश करते हुए सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि, अब एक साल से कम के किरायानामा पर स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपए फिक्स रहेगी। अब से किरायेदार 100 रुपए के स्टाम्प पर ही रेंट एग्रीमेंट कर सकेंगे। हालांकि अब से पहले रेंट एग्रीमेंट में 100 रुपये के स्टाम्प को मान्य नहीं माना जाता था। 


इन जगहों पर कम होगा स्टाम्प शुल्क

इन जगहों पर कम होगा स्टाम्प शुल्क बजट प्रावधानों के अनुसार, प्रदेश सरकार किरायानामा, बैंक गारंटी के नवीनीकरण और बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफर पर लगने वाली स्टाम्प शुल्क को घटाने जा रही है। फिलहाल, इसकी दर 0.25% से लेकर 0.75% तक है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य बजट में इसकी घोषणा की है। यानी अब सरकार प्रतिशत के बजाय फिक्स राशि पर स्टाम्प शुल्क वसूलेगी।

स्टाम्प शुल्क

वहीं 1 साल से कम किरायेदारों के लिए 100 रुपए का स्टांप पेपर मान्य होगा,और 20 करोड़ से कम बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफर पर 500 रुपए से लेकर 5000 तक का स्टांप ड्यूटी देना अनिवार्य होगा। इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के वित मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य के बजट में ऐलान किया था,लेकिन इस कानून के प्रस्ताव को पूरी तरह आना बाकी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि, इसपर कितना स्टाम्प शुल्क चुकाना होगा। अभी प्रस्ताव आना बाकी है।

रेंट एग्रीमेंट

रेंट एग्रीमेंट एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें संपत्ति के विवरण, वित्तीय प्रतिफल और संपत्ति के किराये के लेनदेन से जुड़े अन्य नियमों और शर्तों का उल्लेख होता है। इस रेंट एग्रीमेंट में उल्लिखित नियम और शर्तें किरायेदार के साथ-साथ मकान मालिक (मालिक) पर भी बाध्यकारी हैं।