by 52patti.com Apr 17-2022
महाराष्ट्र RERA के अधिकार क्षेत्र में कुछ सबसे अधिक सक्रिय अचल संपत्ति बाजार हैं, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) और पुणे शामिल हैं। इन बाजारों में निवेश की मात्रा अन्य शहरों की तुलना में बहुत अधिक है, जो घर खरीदारों, साथ ही निवेशकों के जीवन को प्रभावित करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, MahaRERA पोर्टल में खरीदारों को सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए कई सुविधाएँ हैं।
अगर आप महाराष्ट्र में बिल्डर् के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. इसलिए आपको महाराष्ट्र के RERA (Real Estate Regulatory Authority) को जानना ज़रूरी है।
रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 मई 2017 से लागू हुआ है। यह कानून रियल एस्टेट के मार्गदर्शन और देखभाल के लिए लागू किया गया था। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) वह निकाय है जो महाराष्ट्र में रियल एस्टेट सेक्टर को नियंत्रित करता है। महारेरा महाराष्ट्र में घर खरीदारों के नियमन, विकास और शिकायत निवारण में मदद करता है।
महारेरा (MahaRERA) क्या है?
1. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन।
2. फ्लैट, प्लॉट और बिल्डिंग की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाना।
3. रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में शामिल कस्टमर्स, एलॉटीज़, रियल एस्टेट एजेंट और प्रमोटर्स की सुरक्षा।
4. विवाद निपटान विधि के माध्यम से विवाद समाधान की सुविधा।
5. एक ऐपलेट ट्रिब्यूनल बनाएं, जहां खरीदार विवाद के समाधान के लिए जा सके।
6. रियल एस्टेट के डेवलपमेंट और प्रमोशन से संबंधित मामलों में उपयुक्त सरकारी अथॉरिटी को सुझाव प्रदान करें।
महारेरा (MahaRERA) के लाभ
रेरा एक्ट से पहले, रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता की कमी थी। खरीदारों को खरीदी गई प्रॉपर्टी के पज़ेशन के लिए डेवलपर के भरोसे छोड़ दिया जाता था, डेवलपर और प्रमोटर गैर-तथ्यात्मक विज्ञापन प्रकाशित कर सकते थे। हालांकि, रेरा के आने के बाद, कस्टमर को उसके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की जाती है, डेवलपर को रेरा के साथ प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन का पालन करना अनिवार्य है। इसकी प्रगति की रिपोर्ट में देरी के लिए उन्हें दंडित भी किया जाता है।
इसके अलावा खरीदारों के पास डेवलपमेंट और प्रमोशन दोनों स्तर के प्रत्येक चरण पर सवाल करने का अधिकार होता है। अब जबकि MahaRERA लागू हो गया है, डेवलपर्स के लिए इन्वेस्टर से इकट्ठा फंड को कहीं और इन्वेस्ट करने या उन्हें कोई दूसरे प्रोजेक्ट में पुनः डालने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इतना ही नहीं रेरा प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 3 साल तक के जेल की सजा के साथ-साथ आर्थिक दंड भी मिलता है।