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PAN को Aadhaar से जल्द करें Link, वरना देना पड़ेगा भारी जुर्माना, जल्द देखे ये पूरे नियम

by 52patti.com Jun 27-2022

सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं का लाभ हो या अन्य कई कामों में पैन और आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। सरकार की ओर से इन दोनों (Aadhaar PAN Link) को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न और ईपीएफ के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए दोनों को लिंक करना बेहद जरूरी है।


दरअसल सरकार पिछले काफी समय से आधार को पैन से लिंक कराने के लिए बोल रही है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक लिंक नहीं करवाया है उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है। इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 दिनों का मौका है।

31 मार्च 2023 तक मौका

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के अनुसार आधार-पैन लिंक नहीं करवाने वालों के पास जुर्माने के साथ एक और मौका 31 मार्च 2023 तक रहेगा। एक अप्रैल से 30 जून 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। 

कटेगा दोगुना टीडीएस (TDS)

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। वहीं जिन लोगों की टीडीएस की राशि 50 हजार या उससे अधिक है। अगर उन्होंने पिछले दो सालों से आईटीआर नहीं भरा है। इस स्थिति में 1 जुलाई से टीडीएस की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक कटेगी। हालांकि, इससे पहले ये हिस्सेदारी 5 से 10 प्रतिशत थी।

Aadhaar PAN से लिंक नहीं होने के परिणाम  

1. पैन और आधार लिंक (Aadhaar PAN Link) नहीं होने पर 5 लाख रुपये से अधिक का सोना नहीं खरीदा जा सकता है। 

2. बैंक में खाता खोलने और 50,000 रुपये से अधिक जमा करने या निकालने के लिए भी पैन आवश्यक है। वही बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी।

3. आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसी कुछ सेवाओं के लिए अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।

4. पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

5. पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे।

6. इतना ही नहीं अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272B के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया 

1. सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं. नीचे तरफ Link Aadhaar पर क्लिक करें।

2. अपने स्टेट्स देखने के लिए Click Here पर क्लिक करें। यहां आपको आधार और पैन की डिटेल्स दर्ज करनी होगी। 

3. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो Your PAN is linked to Aadhaar Number दिखाई देगा। 

4. अगर अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक कर, इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें। 

5. इसके बाद डिटेल्स भरें। इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। 

लिंक नहीं होने पर ऐसे भरना होगा जुर्माना

Step 1: पैन-आधार लिकिंग के लिए इस पोर्टल पर जाएं- https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean

Step 2: पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें। 

Step 3: Tax Applicable को चुनें।

Step 4: कृपया सुनिश्चित करें कि फी पेमेंट माइनर हेड 500 (फी) और मेजर हेड 0021 (कंपनियों के अलावा इनकम टैक्स) के तहत सिंगल चालान में करनी है।

Step 5: नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें। 

Step 6: पैन नंबर डालें, असेसमेंट ईयर चुनें और एड्रेस दर्ज करें। 

Step 7: कैप्चा दर्ज करें और Proceed टैब पर क्लिक करें।