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Income Tax भरने की आखिरी तारीख वरना देनी पड़ सकती है पेनाल्टी

by 52patti.com Jul 25-2022

Income Tax भरने की आखिर तारीख 31 जुलाई है। नौकरी करने वालों और नॉन-ऑडिटेबल अकाउंट्स (non-auditable accounts) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return) करने की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में आपको समय रहते ITR फाइल कर लेना चाहिए। कहीं आप Tax Deducted at Source (TDS return) नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। 


हाल ही में सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग (Income Tax Filing) का दायरा बढ़ा दिया है। अगर आपको अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) के नए नियमों के बारे में नहीं पता है, तो अभी जान लें वरना आपको नुकसान हो सकता है। नए आयकर नियमों के अनुसार अब कई और इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। नए नियम अप्रैल 2022 से ही लागू हो गए हैं।

समय पर फाइल करने ITR तभी मिलेगा फायदा


अगर आप ITR समय पर फाइल करते हैं, तो आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। जैसे कि बैंक से जल्दी से लोन का अप्रूव होना, जल्द से जल्द टैक्स रिफंड, सरकारी टेंडर के लिए जल्द मंजूरी, और कई अधिक फायदे आपको आसानी से मिलते हैं। Income tax return Filing देश की ग्रोथ का हिस्सा है। इसलिए आपको डेडलाइन खत्म होने से पहले-पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए। 

इन FORMS को जरूर करें चेक 


ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और फॉर्म TIS व AIS चेक करने चाहिए। फॉर्म 16 और 16A जब सैलरी पर TDS काटा जाता है तो TDS सर्टिफिकेट के रूप में फॉर्म 16 दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट कंपनी की ओर से उस एम्प्लॉई को दिया जाता है जिसकी सैलरी में से टैक्स (टीडीएस) काटा गया है।

इतना ही नहीं कंपनी इस टैक्स को सरकार के पास जमा कराती है। बाद में एम्प्लॉई टैक्स रिटर्न में इसे टैक्स भुगतान के रूप में दिखा सकता है। सैलरी के अलावा किसी दूसरे तरह के भुगतान पर जब TDS काटा जाता है तो TDS सर्टिफिकेट के रूप में फॉर्म 16A दिया जाता है। यह TDS ब्याज, मकान का किराया आदि पर काटा जाता है।

लेट होने पर देनी पड़ सकती है पेनाल्टी


अगर आपने तय तारीख के बाद यानी 31 जुलाई, 2022 के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया तो पेनाल्टी देनी होगी। टैक्सपेयर की सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक होती है तो 5,000 रुपये पेनाल्टी के रूप में लेट फीस देनी होगी। वहीं अगर टैक्सपेयर की सालाना टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनाल्टी देनी होगी।