by 52patti.com Sep 06-2022
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए रियल एस्टेट नियामक दिल्ली रेरा (RERA) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की 18 चालू परियोजनाओं का पंजीकरण किया है। इतना ही नहीं नियामक ने 18 परियोजनाओं में से 12 पर ‘दस्तावेज जमा करने में देरी’ के लिए 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हालांकि नियामक प्राधिकरण ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया था और डीडीए को निर्देश दिया कि वह पंजीकरण के लिए अपने आवेदन में कमियों को दूर करे। डीडीए ने रेरा के तहत डीडीए परियोजनाओं के पंजीकरण की आवश्यकता के खिलाफ रियल एस्टेट एपलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की है। अभी तक डीडीए की कोई परियोजना रेरा के तहत पंजीकृत नहीं हुई है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (दिल्ली-रेरा) के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना नवंबर, 2018 में एक अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने वर्ष 2019 से दिल्ली के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के समक्ष 18 परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। दिल्ली नियामक प्राधिकरण ने आवेदनों को प्रोसेस करने के बाद, डीडीए को कुछ त्रुटियों से अवगत कराया है।
आपको बताते चलें RERA की धारा 3 किसी भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के विज्ञापन, विपणन, बुकिंग, बिक्री या बिक्री के लिए पेशकश, या किसी भी तरीके से खरीदने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करने से पहले प्रमोटर द्वारा इसके पंजीकरण को अनिवार्य करती है। इसके अलावा, रेरा की धारा 59 रियल इस्टेट परियोजना के गैर-पंजीकरण के मामले में प्रमोटर पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है।
रेरा के तहत परियोजनाओं का पंजीकरण न करने के लिए निजी क्षेत्र की रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित डेटा/ सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। इन्हीं अधिनियमों के तहत 18 परियोजनाओं की पंजीकरण प्रक्रिया के आवेदन करने में देरी करने पर प्रति परियोजना एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से 12 परियोजनाओं में दस्तावेज जमा करने में देरी के लिए 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।