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PAN कार्डधारी जानें क्या है नियम, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना

by 52patti.com Oct 07-2022

वर्तमान समय में भारतियों के लिए पैन यानी स्थायी खाता संख्या (PAN) एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में विकसित हो रहा है। चाहे Loan लेना हो या बैंक खाता खोलना, आयकर रिटर्न दाखिल करना हो या घर लेना, इन सभी कार्यों के लिए पैन कार्ड का होना आवश्यक दस्तावेज है। 


हालांकि पैन कार्ड से जुड़ा एक नियम ऐसा भी है जिसे आप शायद ही जानते हो। दरअसल इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर आपको 6 महीने की कैद या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत डबल पैन कार्ड धारक को 6 महीने की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। 

आयकर विभाग पैन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन अगर कार्ड बनाते समय गलती से दो पैन कार्ड बन जाते हैं या आपके पास पहले से ही दो कार्ड हैं, तो पहले इनमें से एक पैन कार्ड को सरेंडर करना आवश्यक है। एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है लेकिन आपने गलती से एक से अधिक पैन कार्ड प्रस्तुत कर दिए हैं, तो उनमें से एक को तुरंत सरेंडर कर दें। 

आयकर विभाग ने कई पैन कार्ड सरेंडर करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया ऐसी है कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपने वार्ड को जान सकते हैं। इसके बाद आप वहां के अधिकारी से अपॉइंटमेंट लेकर पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। 

आपको बताते चलें कि इस आवेदन को जमा करते समय आपको 100 रुपये का बॉन्ड भरना होगा। आपके पैन कार्ड का विवरण लेने के बाद वार्ड अधिकारी आपको एक रसीद देगा। इसके साथ ही कुछ मूल दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसके बाद कुछ ही दिनों में पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।