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जानिए Ration Card से जुड़ी ये सभी खास जानकारी

by 52patti.com Jun 24-2023

हमारे देश में कितने तरह के राशन कार्ड होते हैं और इनकी क्या विशेषता है, इनसे लोगों को क्या फायदे मिलते हैं, इन सभी बातों पर हम आपको आज पुरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।  राशन कार्ड हर राज्य की सरकार वहां के नागरिकों के लिए जारी करती है। इसमें नेशनल फूड सर्विस एक्ट के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन बांटा जाता है। कई दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड को बनाने के लिए पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड का उपयोग किया जाता है। 

हरा, नीला, पीला राशन कार्ड 


जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हे हरे, नीले या पीले रंग के राशन कार्ड पर सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्ड उन लोगों को दिया है, जिनकी सालाना इनकम सिर्फ 6400 रुपये होती है। शहर में ये कार्ड उन परिवारों को मिलता है, जिनकी सालाना इनकम 11,850 रुपये से ज्यादा होती है। 

सफेद राशन कार्ड 


आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों सफेद रंग का राशन कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड को भारत का कोई भी वो परिवार ले सकता है, जिसे सरकार से सब्सिडी वाले राशन लेने की जरूरत नहीं है। इस राशन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्यूमेंट किया जाता है। 

अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड 


जो परिवार अत्यंत गरीब कैटेगरी में आते है या जिन परिवारों के पास कोई फिक्स इनकम नहीं होती है। उन्हें अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत खास राशन कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड को लेने वाले ज्यादातर मजदूर, बुजुर्ग और बेरोजगार होते हैं। इस कार्ड को रखने वाले परिवारों की आर्थिक तौर पर भी मदद मिलती है।

राशन कार्ड के लिए पात्रता


1. राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल भारतीय ही कर सकते हैं। 

2. राशन कार्ड केवल परिवार के मुखिया के नाम पर ही बनता है। 

3. मुखिया की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 

4. राशन कार्ड पर परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखा जाता है। 

5. राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले सदस्य के नाम पर किसी और राज्य में पहले से राशन कार्ड नहीं बना हो। 

6. राशन कार्ड में शामिल परिवार के सदस्यों का नाम किसी और राज्य के राशन कार्ड में भी शामिल न हो। 

7. राशन कार्ड परिवार की वार्षिक आय के आधार पर बनाया जाता है। 

8 चूंकि राशन कार्ड केन्द्रीय खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसीलिए यदि कार्ड जारी होने के बाद या वेरिफिकेशन के समय यदि खाद्य विभाग को ऐसा लगे कि परिवार अपात्र है तो राशन कार्ड को कभी भी निरस्त किया जा सकता है।