by 52patti.com Aug 07-2023
Income Tax Refund का क्या आप भी कर रहे है इंतज़ार ? आम तौर पर आपके आईटीआर को दाखिल करने और वेरीफिकेशन करने के बाद रिफंड आप तक पहुंचने में 20-45 दिन लगते हैं. वहीं अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड आना है तो आप रेगुलर अपना इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसे चेक करने की प्रक्रिया को यहाँ आप आसानी से जान सकते हैं.
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टैक्सपेयर्स को रिफंड का इंतजार रहता है. ऐसे में अगर रिटर्न फाइल करने के दौरान सही प्रॉसेस का पालन करना आवश्यक है. इस प्रॉसेस से आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं. आयकर विभाग भी टैक्सपेयर्स को ऐसे ही प्रॉसेस को फॉलो करने के लिए कहता है. आइए जानते हैं पूरा प्रॉसेस क्या है.
ई-पोर्टल पर ऐसे चेक करें स्टेटस
1. यदि आपने अपनी वास्तविक कर देनदारी से अधिक कर का भुगतान किया है, तो आप आईटीआर दाखिल कर रिफंड पा सकते हैं.
2. इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं. इसके बाद क्विक लिंक सेक्शन पर क्लिक करें.
3. अब स्क्रॉल डाउन करें और थोड़ा नीचे जाने पर ‘नो योर रिफंड स्टेटस’ दिखाई देगा. अब उस पर क्लिक करें.
4. यहां आपको अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
5. यह सब करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी. निर्धारित जगह पर ओटीपी एंटर करते ही आपको रिफंड स्टेटस दिख जाएगा.
6. अगर आपको ITR बैंक डिटेल में कुछ दिक्कत है तो स्क्रीन पर यह दिखेगा कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिला.
अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन करना आवश्यक है. अगर आपका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट आधार से लिंक है तो तो ई-वेरिफिकेशन कोड विकल्प चुन सकते हैं. वहीं अगर नेट बैंकिंग है तो पोर्टल आपको बैंक की साइट पर रीडायरेक्ट कर देगा. ऑनलाइन फाइलिंग और ई-वेरिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग तेज और अधिक कुशल है. रिटर्न दाखिल करने के तुरंत बाद ई-वेरीफाई किया जाना चाहिए.