by 52patti.com Feb 06-2024
बिहार के बैंकों के खातों में करोड़ों रुपये वर्षों से पड़े हुए हैं. इन खातों में पिछले कई वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है. बैंक अब निष्क्रिय खाताधारी या उनके नॉमिनी को खोजकर उन्हें इस राशि के बारे में जानकारी देगा. बैंकिंग नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में सभी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किया है. किसी का अता-पता नहीं मिलने पर अगले वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल, 2024 के बाद से इस राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में ट्रांसफर कर दिया जायेगा.
ऐसे बैंक खातों में 10 साल कोई लेन-देन नहीं होने पर संचालन बंद कर दिया जाता है.साइबर फ्रॉड की घटना बढ़ने के बाद रिजर्व बैंक ने निष्क्रिय खातों पर नजर रखने का निर्देश जारी किया है. निष्क्रिय खातों से निकासी के लिए खाताधारी को पहले केवाइसी करवाना होगा. उसके बाद उनका अकाउंट एक्टिव होगा. यदि किसी के नॉमिनी को राशि निकालनी है, तो उन्हें पूरा दस्तावेज देना होगा.
निष्क्रिय खातों पर मिलता है ब्याज
यह ब्याज तभी मिलेगा, जब खाता सक्रिय होगा, लेकिन अगर कोई एफडी है और वह परिपक्व हो गया यानी जितने समय के लिए आपने एफडी कराया था वह समय पूरा हो गया तो उसके बाद उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. इसे बिना दावे वाली रकम के रूप में घोषित कर दिया जाएगा.
RBI ने बैंकों ने से कहा है कि वे उन बिना दावे वाली रकम के जमाकर्ताओं को खोजें जिनका कोई पता नहीं है. इसके लिए अभियान चलाया जाये. इसमें शीर्ष 100 जिलों के 100 जमाकर्ताओं को खोजा जाएगा और उनको उनकी रकम दी जाएगी.
क्लेम फॉर्म भरें
आपको अनक्लेम्ड रकम श्रेणी में अपना खाता दिख जाता है तो शाखा में जाकर क्लेम फॉर्म भरें. साथ ही KYC कराना भी जरूरी है. अगर अनक्लेम्ड रकम वाला खाता आपके नाम पर नहीं है और आप बस इसके नॉमिनी हैं तो आपको क्लेम फॉर्म के साथ ही अपना पहचान प्रमाण और खाता धारक की मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
बैंक द्वारा जांच
इन सभी प्रक्रिया के बाद बैंक सारी चीजों का सत्यापन करती है और अगर सबकुछ सही पाया जाता है तो अकाउंट का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा.