by 52patti.com Sep 01-2024
रेरा बिहार ने शुक्रवार को शीर्ष पंद्रह चल रही निबंधित परियोजनाओं की नयी रैंकिंग जारी की. यह वैसी परियोजनाएं हैं, जिनका निबंधन रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद प्राधिकरण में हुआ है. भावी घर या प्लॉट खरीदार चल रही परियोजनाओं की रैंकिंग प्राधिकरण की वेबसाइट https://rera.bihar.gov.in पर देख सकते हैं.
बिहार रेरा ने रियल इस्टेट प्रोजेक्ट (Bihar RERA Projects) को समय से पूरा कराने को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। प्रोजेक्ट में देर करने पर बिल्डरों को मोटा जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट भी तस्वीर के साथ ससमय देनी होगी, इसमें देरी होने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। इसको लेकर बिहार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियमावली, 2024 अधिसूचित कर दी गई है।
नियमों के अनुसार, निर्धारित समय के अंदर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने पर रजिस्ट्रेशन विस्तार के नियमों को सख्त किया गया है। ऐसे मामले में बहुमत आवंटियों की सहमति एवं उनके आवंटन पत्रों के साथ परियोजना समाप्ति तिथि के तीन महीने पहले पूर्ण आवेदन करना होगा।
इतना लगेगा जुर्माना
तिमाही रिपोर्ट में एक से 15 दिन का विलंब होने पर 25 हजार रुपये, 16 से 30 दिन का विलंब होने पर 50 हजार रुपये, 31 से 60 दिन का विलंब होने पर 1.25 लाख रुपये और 60 दिनों से अधिक विलंब होने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद ही विवरणी पुन: अपलोड करने की सुविधा मिलेगी।
इतना ही नहीं बिहार रेरा (रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण) ने अपने यहां रजिस्टर्ड करीब 400 प्रोजेक्ट और उनसे जुड़े बिल्डरों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है. इन प्रोजेक्ट में बिना ध्यान दिए निवेश करने वाले ग्राहकों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ग्राहकों की सुविधा के लिए बिहार रेरा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डिफॉल्टर बिल्डरों और उनके प्रोजेक्ट की सूची अपलोड कर दी है.
तीन प्रोजेक्ट रद्द
बिहार रेरा के मुताबिक तीन परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. इनमें पटना के राज कंस्ट्रक्शन और श्री अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्रा लि और पश्चिम बंगाल का बिहार होम्स डेवलपर्स एंड बिल्डर्स का प्रोजेक्ट शामिल है. इनको डिफॉल्टर सूची में रखा गया है.
इसके साथ ही 63 बिल्डरों के खिलाफ रेरा ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और जुर्माना लगाया. इनके द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं कराये जाने पर उनको डिफॉल्टर घोषित किया गया है. 24 मामलों में रेरा द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर उनके बिल्डरों को डिफॉल्टर बताया गया है.
बिहार रेरा ने अलग-अलग कारणों से इन परियोजनाओं और उनसे जुड़े बिल्डरों को डिफॉल्टर घोषित किया है. इनमें सबसे अधिक 273 परियोजनाएं तय समय पर पूरी नहीं होने के चलते डिफॉल्टर घोषित की गयी हैं.