by 52patti.com Sep 27-2024
इस साल के बजट में सरकार ने आधार कार्ड, एसटीटी, टीडीएस रेट और इनकम टैक्स में बदलाव को लेकर कुछ संसोधन पेश किए गए थे. ये सभी नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे.
1. STT
सरकार ने इस साल के बजट में वायदा और विकल्प (एफएंडओ) पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. इसके अलावा शेयर बायबैक से हुई कमाई पर टैक्स लगाया जाएगा. यह संशोधन पारित हो गया है और इसे 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा.
2. आधार
पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए 1 अक्टूबर से आधार संख्या, आईटीआर में आधार और पैन आवेदनों के बदले आधार नामांकन आईडी का हवाला देने की अनुमति देने वाले प्रावधान अब लागू नहीं होंगे.
3. शेयरों की पुनर्खरीद
1 अक्टूबर से शेयरों की बाय बैक पर लाभांश की तरह ही शेयरधारक स्तर के टैक्स लागू होंगे. इसका असर यह होगा कि निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा. इसके अलावा किसी भी कैपिटल गेंस या लॉस की गणना करते समय शेयरधारक की इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा.
4. फ्लोटिंग रेट बांड टीडीएस
बजट 2024 में यह घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित केंद्र और राज्य सरकार के कुछ बॉन्ड से 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा. हालांकि, अगर पूरे साल में आय 10 हजार रुपये से कम है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.
5. टीडीएस दरें
इस साल के बजट में टीडीएस रेट को लेकर फाइनेंस बिल में धारा 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई. वहीं, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर में कटौती करते हुए 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई.